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उपरोक्त बातो से ये पता किसी भी अपराधी को सजा दिलाने में साबुत की बहुत ही अहम् रोल होता है और ओ भी ऐसा साबुत जो बियॉन्ड डाउट हो जिसपे थोडा भी शक नहीं किया जा सके !इसलिए ये एक Investigating Officer का जिम्मेवारी है की वो एविडेंस को प्रोफेसनली कलेक्ट करे और अपराधी को उपयुक्त सजा दिलाये.
Crime Scene Preservation |
लेकिंग एविडेंस कलेक्ट करते समय एक Investigating Officer क्या क्या गलतिय कर सकते है उन गलतियों की कुछ एक मै लिस्ट आउट करने का कोशिश किया हु जो की बहुत सरे ट्रेनिंग मटेरियल और I.O. के personal अनुभव के अधर पे है :
- फौल्टी या डिलेड एविडेंस प्रिजर्वेशन ऑफ़ सिन ऑफ़ क्राइम (Faulty or delayed evidence preservation at scene of crime)
- Scene of crime पे जल्द से जल्द नहीं पहुचना !देर से पहुचने के कारण बहुत से फिजिकल एविडेंस को नष्ट होने की संभाना रहता है !
- अपराध घटना के जगह को अच्छी से preserve नहीं करना जिससे की चांस रहता है की घटना के जगह पे उपलब्ध साबुत को नष्ट करना या नया साबुत प्लांट करना !
- अगर घटना स्थल को अच्छी तरह से preserve नहीं किया गया तो जाने अनजाने में साबुत I.O. के हाथ या पैर से नष्ट होने के सम्भानाये रहती है या वह पे उपलब्ध भीड़ के चहल कदमी के कारन भी फिजिकल एविडेंस नष्ट होने की सम्भानाये रहती है !
2. फौल्टी एग्जामिनेशन ऑफ़ सिन ऑफ़ क्राइम:(Faulty examination of scene of crime)
- सिन ऑफ़ क्राइम को एक्सामिन करते हुवे रबर ग्लोवे का नहीं पहने से इसकी सम्भानाये रहती है की I.O की खुद की फिन्गर प्रिंट या और कोई बायोलॉजिकल मार्क वह छुट जाये जो की पुलाब्ध एविडेंस को शंकयुक्त बना दे !
3.फौल्टी लिफ्टिंग ऑफ़ एविडेंस (Faulty lifting of evidence)
- साधारणतः देखा गया है की फिंगर प्रिंट, फूट प्रिंट,और टायर मार्क को प्रोफेसनल तारिक के से नहीं लिफ्ट किया जाता है और प्रोफेसनल तरीके से नहीं उठाने के कारन बहुत से वाइटल एविडेंस या तो नष्ट हो जाते है या छुट जाते है !
- खाली केस और फिंगर प्रिंट को सही समय पे फोरेंसिक लैब में जाँच और प्रिजर्वेशन के लिए नहीं भेजने से कोर्ट के मन में शंका पैदा होता है की अपराधी के पकड़ने के बाद का लिया हुवा फिंगर प्रिंट है!
4. फौल्टी पैकिंग (Faulty packing of evidence)
- बहुत बार देखा गया है की सिन ऑफ़ क्राइम से एविडेंस तो लिफ्ट किया गया लेकिंग डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं क्या गया सभी एविदेंसस पे एफ आई आर नॉ नहीं लिखा गा है और अगर लिखा गया है तो उसके ऊपर बहुत करेक्शन किया हुवा है ! ये अब फौल्टी पैकिंग में आता है और ऐसे एविडेंस को कोर्ट शक के निगाह से देखती है !
5. फौल्टी स्केत्चिंग (Faulty preparation of crime scene map)
- सिन ऑफ़ क्राइम का जो माप बनाया जाता है ओ इतना छोटा रहता है और प्रोपेर्ली ड्रा नहीं किया रहता है
- सिन ऑफ़ क्राइम के आसपास उपलब्ध लैंडमार्क को नक्से में नहीं दर्शाया रहता है जिसके करन क्राइम और उपलब्ध एविडेंस को बाद में कोरिलेट करना मुश्किल हो जाता है !
- सिन ऑफ़ क्राइम का जो माप बनाया गया है उसमे डायरेक्शन को नहीं दिखना !
6. फौल्टी फोटोग्राफी या विडीओग्रफी (Faulty or delayed photograghy or videography)
- ये I.O का दायित्व है की ओ सिन ऑफ़ क्राइम पे पहुचने के बाद सबसे पहले उस जगह की फोटोग्राफी और विडीओग्रफ़ि कराये लेकिन बहुत बार इस काम को लास्ट में किया जाता है जो की गलत है क्यों की बहुत से एविडेंस है ओ गर्मी, हवा या नमी के कारन नष्ट ही जाने की सम्भाये रहती है इसलिए सिन ऑफ़ क्राइम का फोटोग्राफी या विदिओग्रफ़ि जरुर कराये.