पिछले ब्लॉग पोस्ट में हमने पुलिस रेक्रुइट्स के लिए सरकार गठन की परक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और अब इस नै पोस्ट में हम सम्मन का प्रारूप और उसे तमिल करने के विधिया क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त जरेंगे !
1. सम्मन क्या है (what is Summon?): न्यायिक प्रक्रिया में साक्षी के रूप में शामिल होने के लिए न्यायालय द्वारा भेजे गए लिखित बुलावे को ही सम्मन कहते हैं! सम्मन अभिप्राय न्यायालय के द्वारा साक्षी को बुलाने के लिए दिए गए नोटिस से है !
2.कानूनी प्रावधान(What is law regarding issue of Summon?): सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 के बीच और धारा 244 में सम्मन के बारे में बताया गया है! इस CrPc धाराओ में बताया गया है की सम्मन को कैसे तामिल करना चाहिए !
3.सम्मन का प्रारूप(Important points for summon):सम्मन का प्रारूप इस प्रकार से होता है :
- सम्मन लिखित होता है।
- इस की दो प्रतियां होती है।
- दोनों प्रतियां असल होती है।
- न्यायालय की मुहर लगी होती है।
- मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं।
- पुलिस
- राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमानुसार संबंधित न्यायालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा
- अन्य लोक सेवक द्वारा
- संबंधित व्यक्ति को एक प्रति देकर।
- दूसरी प्रति पर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए
- हस्ताक्षरित प्रति की रिपोर्ट सहित न्यायालय को वापस भेजना।
- निगमित निकाय व सोसायटी पर तमिल जो की CrPc की धारा 63 में बताया गया उस के अनुसार होगी !
- सम्मन किया गया व्यक्ति न मिलने पर तामील की विधि CrPc की धारा 64 बताया गया है !
- जब धारा 63 व 64 के अनुसार तमिल न हो सके तो तमिल की प्रक्रिया धारा 65 पर बताया गया है!
- सरकारी लोकसेवक ऊपर सम्मन कैसे तामील की जाएगी उसके बारे में CrPc की धारा 66 में बताया गया है
- स्थानीय सीमाओं से बाहर की तामील सीआरपीसी की धारा 67 में बताया गया है
- अगर तामिल किया गया व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित ना हो तो करवाई क्काया की जाएगी इसकी जानकारी धारा 68 सीआरपीसी में बताया गया है
- साक्षी तथा डाक द्वारा तामिल करने की विधि धारा 69 सीआरपीसी में बताया गया है
- सम्मन तामिल करने वाले को देख लेना चाहिए की सम्मन बैध्य तो है !
- सम्मन की तामिल समय से पहले होनी चाहिए।
- तामिल की गई सम्मन को यथा समय न्यायालय में भेजें।
- जहां तक संभव हो उसी व्यक्ति को सम्मन देना चाहिए जिसके नाम से निकला है।
- सम्मन को ठीक से रिपोर्ट करे !
- सम्मन का लेखा-जोखा रिकॉर्ड ठीक रखें तथा मासिक लिस्ट तैयार रखना चाहिए ।
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